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SC का फैसला, हल्के वाहन के ड्राइविंग लाइसेंस वाले लोग चला सकते हैं 7,500 किलो तक के वाहन

short by वेद प्रकाश शर्मा / on Wednesday, 6 November, 2024
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि हल्के मोटर वाहन (एलएमवी) वाले ड्राइविंग लाइसेंस होल्‍डर 7,500-किलोग्राम तक के परिवहन वाहन चला सकते हैं। बकौल कोर्ट, ऐसा कोई डेटा नहीं है जो दर्शाता हो कि परिवहन वाहन चलाने वाले एलएमवी लाइसेंस होल्डर सड़क दुर्घटनाओं के प्रमुख कारण हैं। दरअसल, कंपनियां एलएमवी लाइसेंस के आधार पर बीमा राशि देने से बचती हैं।