BRS विधायक को दलबदल करना पड़ा भारी, सुप्रीम कोर्ट ने अयोग्यता रखी बरकरार
सुप्रीम कोर्ट ने BRS विधायक दानम नागेंद्र की अयोग्यता को बरकरार रखा है। वह 2023 में विधायक चुने गए थे लेकिन 2024 में कांग्रेस के टिकट पर सिकंदराबाद लोकसभा चुनाव लड़ा। कोर्ट ने इसे दल-बदल विरोधी कानून के तहत उनकी अयोग्यता का आधार माना और उनकी अयोग्यता 23 अप्रैल 2024 से प्रभावी मानी है।
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