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SC ने करूर भगदड़ पीड़ित परिवारों के लिए सरकारी जॉब के तमिलनाडु CM के आदेश को दी मंज़ूरी

short by Priyanka Verma / on Friday, 14 August, 2026
सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगाई है जिसमें तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय के उस आदेश को रद्द किया गया था जिसमें करूर भगदड़ में मारे गए लोगों के परिजनों को सरकारी नौकरी देने का प्रावधान था। याचिकाकर्ता से कोर्ट ने पूछा, "सरकार की नीति पर सवाल उठाने वाले आप कौन होते हैं?"