SC ने टीनएजर्स के बीच सेक्स को अपराध मानने पर उठाए सवाल, कहा- नई चीज़ें आज़माने की है ये उम्र
सुप्रीम कोर्ट ने टीनएजर्स के सेक्सुअल रिलेशनशिप से जुड़े मामलों को POCSO ऐक्ट के तहत अपराध मानने पर सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने कहा, "सरकार किसी लड़की-लड़के के भागने को कैसे रोक सकती है? POCSO बच्चों के साथ यौन उत्पीड़न और शोषण से जुड़ा है। 15-18 साल की उम्र संवेदनशील होती है। यह उम्र कुछ नया आज़माने की होती है।"
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