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SC ने राज्यपालों द्वारा भेजे गए विधेयकों पर राष्ट्रपति के निर्णय लेने के लिए तय की समयसीमा

short by रौनक राज / on Saturday, 12 April, 2025
सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपालों द्वारा भेजे गए विधेयकों पर राष्ट्रपति के निर्णय लेने के लिए 3 महीने की समयसीमा निर्धारित की है। वहीं, इससे अधिक समय लगने पर इसका उचित कारण बताकर राज्यों को सूचित करना होगा। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला ऐतिहासिक है क्योंकि संविधान के अनुच्छेद-201 के तहत राष्ट्रपति के निर्णय के लिए कोई समयसीमा निर्धारित नहीं है।