SC ने राजनीतिक दलों को पॉश अधिनियम के तहत लाने की याचिका पर विचार करने से किया इनकार
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उस जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया जिसमें प्रमुख राजनीतिक दलों को कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम, निषेध और निवारण (पॉश) अधिनियम 2013 के तहत लाने की मांग की गई थी। दरअसल, याचिका में राजनीतिक दलों को 'नियोक्ता' मानते हुए आंतरिक शिकायत समिति गठित करने का अनुरोध किया गया था।
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