सेबी ने सभी रेगुलेटेड एनटिटीज़ को विकलांगों को डिजिटल केवाईसी (नो योर कस्टमर्स) की सुविधा देने को कहा है। सेबी ने कहा है कि अगर कोई विकलांग व्यक्ति खुद हस्ताक्षर नहीं कर सकता है तो उसके गार्जियन के हस्ताक्षर से अकाउंट ओपन किया जा सकता है। हालांकि, गार्जियन और विकलांगों को सभी केवाईसी नियमों का पालन करना होगा।