SEBI का बड़ा फैसला; अब बोर्ड मेंबर सीधे शेयरों में नहीं कर सकेंगे निवेश
SEBI ने नियामक की पारदर्शिता बढ़ाने के लिए अपने बोर्ड सदस्यों के लिए नई आचार संहिता लागू कर दी है। इसके तहत चेयरपर्सन समेत पूर्णकालिक बोर्ड सदस्य कार्यकाल के दौरान अब सीधे शेयरों, इक्विटी से जुड़े निवेश और कमोडिटी डेरिवेटिव्स में नया निवेश नहीं कर सकेंगे। हालांकि, वे म्यूचुअल फंड, REIT और InvIT जैसे निवेश माध्यमों में पैसा लगा सकेंगे।
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