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UP में 69000 शिक्षक भर्ती मामले में इलाहाबाद HC का बड़ा फैसला, EWS को आरक्षण का लाभ नहीं
short by अपर्णा / on Tuesday, 13 May, 2025
उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आर्थिक पिछड़ा वर्ग (ईडब्ल्यूएस) को आरक्षण का लाभ देने की मांग नामंज़ूर कर दी है। कोर्ट ने कहा, "भर्ती के समय ईडब्ल्यूएस कोटा लागू था और सरकार को लाभ देना चाहिए था लेकिन...चयनित अभ्यर्थी नियुक्ति पा चुके हैं...ऐसे में ईडब्ल्यूएस कोटा लागू करने का आदेश नहीं दे सकते हैं।"