अग्रिम ज़मानत असाधारण मामलों में ही दी जानी चाहिए: दिल्ली हाईकोर्ट
दिल्ली हाईकोर्ट ने मारपीट के एक मामले में एक शख्स को अग्रिम ज़मानत देने से इनकार करते हुए कहा है कि अग्रिम ज़मानत देने की शक्ति एक असाधारण शक्ति है और इसका प्रयोग केवल असाधारण मामलों में ही किया जाना चाहिए। दरअसल, शख्स पर संपत्ति विवाद में अपने चचेरे भाई पर हमला करने का आरोप है।
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