अगर आप ITR फाइल करने की 31 जुलाई की डेडलाइन से चूक जाते हैं तो क्या होगा?
अगर आप ITR फाइल करने की 31 जुलाई की डेडलाइन से चूक जाते हैं तो 31-दिसंबर तक 'बिलेटेड रिटर्न' फाइल कर सकते हैं। जिनकी कुल इनकम ₹5 लाख तक है उन्हें ₹1,000 की लेट फाइलिंग फीस देनी होगी जबकि ₹5 लाख से ज़्यादा इनकम वालों को ₹5,000 देने होंगे। आप कैपिटल लॉस को अगले सालों में कैरी-फॉरवर्ड नहीं कर सकते।
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