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अगर कोई रेस्टोरेंट 'एलपीजी शुल्क' या 'गैस सरचार्ज' वसूले तो आपको क्या करना चाहिए?

short by / on Wednesday, 25 March, 2026
केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने बिल्स में एलपीजी शुल्क या गैस-सरचार्ज जैसे अतिरिक्त शुल्क लगाने वाले होटल्स-रेस्टोरेंट्स का कड़ा संज्ञान लिया है। सीसीपीए ने बताया कि ऐसी स्थिति में 1915 पर कॉल करके/एनसीएच मोबाइल ऐप के माध्यम से राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। उपभोक्ता ज़िला कलेक्टर या सीधे सीसीपीए को शिकायत सौंप सकते हैं।
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