अगर बैंक आपका पैसा देने में आनाकानी करे तो क्या होगा? सभी को जानना चाहिए HC का यह फैसला
त्रिशूर (केरल) निवासी एक शख्स ने एक बैंक में एफडी करवाई थी जिसकी मैच्योरिटी होने के बावजूद बैंक ने तकनीकी कारणों का हवाला देते हुए भुगतान करने से मना कर दिया था। 11 साल लंबी कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद अब केरल हाईकोर्ट ने बैंक को 12% ब्याज और ₹10,000 जुर्माने के साथ पूरा पैसा लौटाने का आदेश दिया है।
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