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अदालतें आदेश जारी करने के लिए AI टूल का न करें इस्तेमाल: केरल हाईकोर्ट

short by विजेन्द्र मिश्रा / on Sunday, 20 July, 2025
केरल हाईकोर्ट ने अदालतों को आदेश जारी करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) टूल्स का इस्तेमाल न करने का निर्देश दिया है और इसका उल्लंघन करने पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। कोर्ट ने कहा कि केवल मंज़ूरी प्राप्त एआई टूल्स का ही इस्तेमाल किया जा सकता है और उनके उपयोग के हर चरण की निगरानी होनी ज़रूरी है।