अनुकंपा नौकरी में बड़े बेटे को मिलेगी प्राथमिकता, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा फैसला
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने मुंगेली में छोटे बेटे को दी गई अनुकंपा नियुक्ति का आदेश रद्द करते हुए मामला DEO को वापस भेजा है। बकौल कोर्ट, किसी मृत सरकारी कर्मचारी के एक से अधिक पात्र बच्चों के दावे पर बड़े बच्चे को वरिष्ठता के आधार पर प्राथमिकता मिलेगी। वहीं, दूसरी शादी से जन्मे बेटे को भी अनुकंपा नियुक्ति का अधिकार है।
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