अनजान महिला का नाम व पता पूछना यौन उत्पीड़न की श्रेणी में नहीं आता है: गुजरात HC
गुजरात हाईकोर्ट के जस्टिस निर्झर देसाई ने एक मामले में सुनवाई करते हुए कहा है कि किसी अज्ञात महिला का नाम और पता पूछना अनुचित रवैया हो सकता लेकिन यह यौन उत्पीड़न की श्रेणी में नहीं आता है। गौरतलब है कि एक महिला ने उसका नाम, पता व मोबाइल नंबर मांगने पर गांधीनगर के एक शख्स पर केस किया था।
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