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अब 240 नहीं सिर्फ 180 दिन काम करने पर मिलेगी 'अर्न्ड लीव'

short by Aakanksha / on Sunday, 5 April, 2026
नए लेबर कोड नियमों के तहत, अब कर्मचारियों को 'अर्न्ड लीव' का हकदार बनने के लिए लंबा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। पुराने फैक्ट्रीज़ ऐक्ट (1948) में इसके लिए 240 दिनों तक लगातार काम करना अनिवार्य था लेकिन अब नए लेबर कोड में इस सीमा को घटाकर सिर्फ 180 दिन (लगभग छह महीने) कर दिया गया है।