अल्ट्रासाउंड के दौरान भ्रूण में विसंगति नहीं पकड़ने को लेकर डॉक्टर पर लगा ₹20 लाख का जुर्माना
कर्नाटक के एक कंज़्यूमर कोर्ट ने एक डॉक्टर से एक 22-वर्षीय महिला को मुआवज़े के तौर पर ₹20 लाख देने को कहा है। डॉक्टर कथित तौर पर अल्ट्रासाउंड के दौरान भ्रूण में विसंगति का पता नहीं लगा सका था। दरअसल, बच्चे का जन्म पीठ पर तरल पदार्थ की 10×12 सेंटीमीटर की थैली के साथ हुआ था जिसकी सर्जरी करनी पड़ी।


