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अवैध तरीके से हुई छंटनी तो कंपनियों को देना होगा मुआवज़ा: राज्यसभा में सरकार

short by आयुषी श्रीवास्तव / on Friday, 9 December, 2022
श्रम एवं रोज़गार मंत्री भूपेंद्र यादव ने गुरुवार को कहा कि अगर कोई छंटनी 'इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट ऐक्ट' के नियमानुसार नहीं मिली तो उन्हें अवैध माना जाएगा। उन्होंने राज्यसभा में कहा कि इस कानून के खिलाफ छंटनी होने पर पीड़ित कर्मचारी कंपनी से मुआवज़े की मांग कर सकता है और कंपनी में दोबारा नौकरी के लिए भी दावा कर सकता है।