असम में मोबाइल फोन ठीक नहीं कर पाने पर सोनी मोबाइल महिला को देगी ₹50,000 का मुआवज़ा
असम में एक महिला का मोबाइल फोन ठीक नहीं कर पाने के मामले में उपभोक्ता अदालत ने सोनी मोबाइल और उसके दो बिक्री एवं सेवा केंद्रों को महिला को ₹50,000 से ज़्यादा का मुआवज़ा देने का निर्देश दिया है। अदालत ने 45 दिन के भीतर मुआवज़ा देने का निर्देश दिया है। गौरतलब है, 2016 में मामला दर्ज हुआ था।
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