आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में दोषी ठहराने के लिए केवल उत्पीड़न पर्याप्त नहीं: SC
सुप्रीम कोर्ट ने एक महिला की आत्महत्या से जुड़े मामले की सुनवाई करते हुए कहा है कि किसी भी व्यक्ति को आत्महत्या के लिए उकसाने के अपराध में दोषी ठहराने के लिए केवल उत्पीड़न पर्याप्त नहीं है। बकौल कोर्ट, प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से उकसाने के स्पष्ट सबूत होने चाहिए और उकसाने के इरादे का केवल अनुमान नहीं लगाया जा सकता।
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