आप इतने मासूम नहीं हो, आपकी हिस्ट्री को अनदेखा नहीं कर सकते: रामदेव से सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पतंजलि आयुर्वेद के 'भ्रामक विज्ञापनों' के मामले में योगगुरु रामदेव और आचार्य बालकृष्ण से कहा कि उनकी हिस्ट्री को अनदेखा नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने कहा, "कोर्ट के आदेश थे, तब भी उन आदेशों की अवहेलना हुई तो आप इतने मासूम नहीं हो।" रामदेव और बालकृष्ण ने सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगी है।
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