आपकी हिम्मत कैसे हुई: RTE ऐक्ट मामले में याचिकाकर्ता को लताड़ते हुए SC
सुप्रीम कोर्ट ने अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा संचालित मदरसों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों पर 'राइट टू एजुकेशन' (आरटीई) अधिनियम लागू करने की मांग वाली याचिका पर कड़ी फटकार लगाते हुए कहा है, "ऐसी याचिका दायर करने की हिम्मत कैसे हुई?" जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने कहा, "हम अपने आदेश के खिलाफ रिट याचिका स्वीकार नहीं करेंगे।"
read more at PTI


