आपसी सहमति से बनाया गया शारीरिक संबंध शादी के वादे पर आधारित है तो रेप नहीं: ओडिशा एचसी
ओडिशा हाईकोर्ट ने रेप के एक मामले को खारिज करते हुए कहा है कि अगर आपसी सहमति से बनाया गया शारीरिक संबंध शादी के वादे पर आधारित है जो किन्हीं कारणों से पूरा नहीं हो सका तो उसे रेप नहीं कहा जा सकता। कोर्ट के मुताबिक, याचिकाकर्ता पर धोखाधड़ी जैसे अन्य आरोपों को जांच के लिए खुला रखा गया है।
read more at हिन्दुस्तान


