आर्थिक स्थिति ठीक होने के बावजूद पैतृक संपत्ति में हिस्सेदारी की हकदार होती है बेटी: हाईकोर्ट
तेलंगाना हाईकोर्ट ने कहा है कि आर्थिक स्थिति अच्छी होने के बावजूद एक बेटी अपने पिता द्वारा अर्जित संपत्ति में हिस्सेदारी की हकदार होती है। दरअसल, एक शख्स ने अपने माता-पिता की संपत्तियों के बंटवारे में बहन को हिस्सा दिए जाने के पक्ष में ज़िला अदालत के फैसले को चुनौती दी थी जिसे खारिज कर हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी की।
read more at Hindustan Times


