Menu
Inshorts
For the best experience use inshorts app on your smartphone
inshortsinshorts

इंस्टाग्राम और यूट्यूब से होने वाली कमाई पर टैक्स कैसे लगता है?

short by शुभम गुप्ता / on Wednesday, 19 August, 2026
इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे प्लैटफॉर्म से होने वाली सोशल मीडिया आय पर आमतौर पर व्यक्तिगत टैक्स स्लैब के अनुसार 'व्यवसाय या पेशे से होने वाले लाभ और आय' के तहत टैक्स लगाया जाता है। क्रिएटर्स को ₹30,000 से अधिक की प्रोफेशनल फीस पर 10% TDS और टर्नओवर ₹20 लाख से अधिक होने पर GST का ध्यान रखना ज़रूरी होता है।
read more at Moneycontrol