इंस्टाग्राम और यूट्यूब से होने वाली कमाई पर टैक्स कैसे लगता है?
इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे प्लैटफॉर्म से होने वाली सोशल मीडिया आय पर आमतौर पर व्यक्तिगत टैक्स स्लैब के अनुसार 'व्यवसाय या पेशे से होने वाले लाभ और आय' के तहत टैक्स लगाया जाता है। क्रिएटर्स को ₹30,000 से अधिक की प्रोफेशनल फीस पर 10% TDS और टर्नओवर ₹20 लाख से अधिक होने पर GST का ध्यान रखना ज़रूरी होता है।
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