इनकम टैक्स बिल 2025 में जनता के फायदे के मद्देनज़र कुछ बदलाव किए गए हैं जिनमें ड्यू डेट के बाद आईटीआर फाइल होने पर रिफंड नहीं देने के प्रावधान को हटाना शामिल है। संशोधित बिल के तहत धार्मिक ट्रस्टों को मिलने वाले गुमनाम दान पर टैक्स छूट दी जाएगी और करदाता कुछ परिस्थितियों में शून्य टीडीस सर्टिफिकेट हासिल कर सकेंगे।