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इनकम टैक्स से कम रिफंड मिलने पर क्या करें?

short by तान्या झा / on Sunday, 11 August, 2024
मनीकंट्रोल की रिपोर्ट के मुताबिक, आयकर विभाग द्वारा कम रिफंड मिलने पर लोग इनकम टैक्स ऐक्ट के सेक्शन 154 के तहत रेक्टिफिकेशन रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट से रिक्वेस्ट सबमिट कर सकते हैं। आयकर विभाग के अनुसार, करदाता सीपीसी की तरफ से रिटर्न की प्रोसेसिंग में हुई गलती ठीक करने के लिए रिक्वेस्ट सबमिट कर सकते हैं।
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