इस बार आईटीआर फॉर्म्स में क्या-क्या बदलाव किए गए हैं?
आकलन वर्ष 2024-25 के आईटीआर फॉर्म 1 और 4 में डिडक्शन क्लेम करने के लिए सेक्शन 80सीसीएच के तहत नया कॉलम जोड़ा गया है। आईटीआर फॉर्म 2, 3, 5 और 6 में सेक्शन 80जीजीसी के तहत राजनीतिक दलों को दिए गए चंदे की जानकारी देनी होगी और इन फॉर्म्स में कैपिटल गेन्स की जानकारी के लिए बदलाव किए गए हैं।
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