इस्लाम अपनाने वाला हिंदू 'पिछड़ा वर्ग' आरक्षण का दावा नहीं कर सकता: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखते हुए दोहराया है कि हिंदू धर्म से इस्लाम अपनाने वाला व्यक्ति पिछड़ा वर्ग आरक्षण का हकदार नहीं है। पीठ ने कहा, "हिंदू सामाजिक व्यवस्था से...गैर-हिंदू सामाजिक व्यवस्था में धर्म परिवर्तन करने वाला व्यक्ति ऐसे लाभों का दावा नहीं कर सकता।" तमिलनाडु सरकार फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई थी।
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