ई-रेसिंग केस में SC ने FIR के खिलाफ KTR की अर्ज़ी पर विचार करने से किया मना
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामाराव की फॉर्मूला ई-रेसिंग केस में दर्ज एफआईआर के खिलाफ दायर याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। केटीआर ने इस केस में उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने का अनुरोध किया था। कोर्ट ने कहा कि वह हाईकोर्ट के फैसले में दखल देने के इच्छुक नहीं है।
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