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ईसाई जोड़ों को तलाक के लिए एक साल तक अलग रहने की कोई ज़रूरत नहीं: केरल हाईकोर्ट

short by गुंजन कुमार गोस्वामी / on Friday, 9 December, 2022
केरल हाईकोर्ट ने कहा है कि ईसाई जोड़ों को तलाक के लिए भारतीय तलाक अधिनियम की धारा-10ए के तहत कम-से-कम 1 साल तक अलग रखने का प्रावधान मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। कोर्ट ने ईसाइयों के लिए इस प्रावधान को रद्द करते हुए कहा कि केंद्र सरकार को भारत में समान विवाह संहिता पर गंभीरता से विचार करना चाहिए।
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