उच्चतर न्यायपालिका में नियुक्तियों के लिए भेजे गए नाम रोके रखना अस्वीकार्य: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उच्चतर न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए अनुशंसित नामों को केंद्र द्वारा लंबित रखने पर कहा कि यह अस्वीकार्य है। कोर्ट ने कहा कि उच्चतर न्यायपालिका में नियुक्तियों से जुड़े ऐसे 11 मामले सरकार के पास लंबित हैं, जिन्हें कॉलेजियम से मंज़ूरी मिल चुकी है और ये नाम दोबारा भी भेजे जा चुके हैं।
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