उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को रिवर राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग के अलावा सभी वॉटर स्पोर्ट्स के नियमन को लेकर 2 हफ्ते में नीति बनाने का निर्देश दिया है और नीति निर्धारण तक राज्य में इन पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा है कि खेलों के नाम पर मज़े के लिए बर्बादी की अनुमति नहीं दी जा सकती।