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सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर-मस्जिद को लेकर नए केस स्वीकार किए जाने पर लगाई रोक

short by वेद प्रकाश शर्मा / on Thursday, 12 December, 2024
सुप्रीम कोर्ट ने उपासना स्थल अधिनियम के खिलाफ याचिकाओं पर गुरुवार को केंद्र सरकार से हलफनामा मांगा। सीजेआई संजीव खन्ना ने कहा, "अगली सुनवाई तक (मंदिर-मस्जिद जैसे उपासना स्थलों के खिलाफ) नए केस दायर हो सकेंगे लेकिन उन्हें स्वीकार नहीं किया जाएगा।" बकौल कोर्ट, न्यायालय अगली सुनवाई तक लंबित मामलों पर अंतरिम/अंतिम आदेश या सर्वे का आदेश जारी नहीं करेंगे।