उमर अब्दुल्ला को हाईकोर्ट ने दिया अलग रह रहीं पत्नी को ₹1.5 लाख गुज़ारा भत्ता देने का आदेश
दिल्ली हाईकोर्ट ने जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को आदेश दिया है कि वह अपने से अलग रह रहीं पत्नी पायल अब्दुल्ला को गुज़ारा भत्ते के तौर पर ₹1.5 लाख/माह दें। निचली अदालत ने अब्दुल्ला को अपनी पत्नी को ₹75,000/माह गुज़ारा भत्ता देने का आदेश दिया था जिसके बाद इसे बढ़वाने के लिए पायल हाईकोर्ट पहुंची थीं।
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