भारत में गाड़ियों के चालान कटने पर लोग मान लेते हैं कि उस दिन दोबारा चालान नहीं कटेगा लेकिन यह नियम पर निर्भर करता है। मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार, ओवरस्पीडिंग/रेडलाइट जंप/गलत साइड में गाड़ी चलाने जैसी गलतियों पर हर बार चालान कट सकता है। वहीं, हेलमेट न पहनने जैसे मामलों में एक दिन में एक बार ही चालान होगा।