एससी ने सहारा समूह से संबंधित 9 कंपनियों की एसएफआईओ जांच पर रोक लगाने का आदेश किया रद्द
सुप्रीम कोर्ट ने सहारा समूह से संबंधित 9 कंपनियों की 'सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस' (एसएफआईओ) जांच पर रोक लगाने वाला दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश गुरुवार को रद्द कर दिया। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि हाईकोर्ट का फैसला 'उचित नहीं' था। दरअसल, हाईकोर्ट ने सहारा समूह के प्रमुख और अन्य के खिलाफ लुकआउट नोटिस समेत सभी कार्रवाइयों पर रोक लगाई थी।
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