ऐसे लोन पर अब नहीं देना होगा प्री-पेमेंट चार्ज, इस तारीख से लागू होगा नया नियम
आरबीआई द्वारा जारी सर्कुलर के अनुसार, बैंक और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां फ्लोटिंग रेट लोन और एडवांस पर लोगों से प्री-पेमेंट चार्ज नहीं ले सकते हैं। यह नियम 1 जनवरी 2026 से लागू होगा जिससे लाखों छोटे व्यापारियों और व्यक्तिगत उधारकर्ताओं को सीधा फायदा होगा। बकौल आरबीआई, होम लोन, पर्सनल लोन और अन्य गैर-व्यवसायिक लोन आदि पर यह चार्ज नहीं लगेगा।
read more at इंडिया टीवी


