ऑफिस में इंवेस्टमेंट प्रूफ जमा नहीं करने पर क्या होता है?
अगर कोई कर्मचारी अपने कार्यस्थल पर निवेश प्रमाण नहीं देता तो नियोक्ता मान लेता है कि उसने कोई निवेश नहीं किया है और इसके परिणामस्वरूप कर कटौती बढ़ जाती है। हालांकि, आयकर रिटर्न में छूट का दावा किया जा सकता है लेकिन अतिरिक्त टैक्स पहले ही कट जाने पर वह केवल रिफंड के रूप में वापस मिल सकता है।
read more at Moneycontrol


