कितनी ग्रैच्युटी पर नहीं लगेगा ₹1 का भी टैक्स?
पेमेंट ऑफ ग्रैच्युटी ऐक्ट के दायरे में आने वाले कर्मचारियों के लिए मिली ग्रैच्युटी, ₹20 लाख या वेतन व सेवा वर्ष के आधार पर तय राशि में से जो सबसे कम होगी, वह टैक्स-फ्री होगी। मसलन, ₹1 लाख महीने की सैलरी और 20 साल की नौकरी पर करीब ₹11.54 लाख की छूट मिलेगी। वहीं, इससे अधिक राशि पर टैक्स लगेगा।
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