किन देशों में दी जाती है हाथ-पैर काटने की सज़ा जिसका कर्नाटक हाईकोर्ट ने किया ज़िक्र?
कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक केस में टिप्पणी की है कि अगर अपराधियों को हाथ-पैर काटने जैसी सज़ा हो तो शायद वे कानून का पालन करना सीखें। हाथ-पैर काटने की सज़ा उन देशों में दी जाती है जहां शरिया कानून के हिसाब से न्याय होता है। इनमें सऊदी अरब, ईरान, सूडान, मॉरिटानिया, यमन, कुछ सोमाली क्षेत्र और ब्रुनेई शामिल हैं।
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