जब कोई अपराधी एक देश से दूसरे देश में भाग जाता है तो उसे एक संधि के तहत वापस लाने की प्रक्रिया को प्रत्यर्पण कहते हैं। भारत की अमेरिका, कनाडा, यूएई, थाईलैंड, जर्मनी और स्पेन समेत कई देशों से प्रत्यर्पण संधियां हैं जिसके तहत इन देशों में भागे हुए अपराधियों को आसानी से वापस लाया जा सकता है।