नियमों के मुताबिक, उधार दिए पैसों को कानूनी आधार पर तय समय अवधि के बाद सिर्फ 3-साल के भीतर ही कर्ज़दाता वापस मांग सकते हैं। इसके बाद कर्ज़दाता पैसे मांगने के लिए कोर्ट का रुख करता है तो आवेदन खारिज किया जा सकता है। लिमिटेशन एक्ट-1963 (धारा-3) के अनुसार, 3-साल बाद कोर्ट में दायर ऐसे आवेदन खारिज कर दिए जाएंगे।