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किन परिस्थितियों में ITR में HRA और होम लोन ब्याज पर टैक्‍स कटौती दोनों कर सकते हैं क्‍लेम?

short by Aakanksha / on Thursday, 26 June, 2025
आईटीआर फाइल करते समय कुछ विशेष परिस्थितियों में लोग होम लोन पर ब्याज और हाउस रेंट अलाउंस पर टैक्स छूट का दावा कर सकते हैं। अगर दूसरे शहर में नौकरी करते हैं व किराए पर रहते हैं, अपने ही शहर में किराए पर रहते हों और अपना घर किराए पर दिया हो तब दोनों कटौतियों का दावा कर सकते हैं।
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