कंपनीज़ लॉ में हुआ बदलाव, विदेशी कंपनियों के भारतीय इकाई में विलय के लिए लेनी होगी मंज़ूरी
केंद्र सरकार ने विलय से जुड़े कंपनीज़ कानून में संसोधन किया है। इस बदलाव के बाद किसी भी विदेशी होल्डिंग कंपनी और उसके पूरे मालिकाना हक वाली भारतीय सब्सिडियरी कंपनी के बीच विलय के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) से मंज़ूरी लेना ज़रूरी होगा। भारतीय कंपनी को कंपनीज़ कानून के तहत सेक्शन 233 के प्रावधानों का भी पालन करना होगा।
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