कैफे ने गुजरात में ₹20 की पानी की बोतल के वसूले ₹41, अब भरना होगा ₹7000 का जुर्माना
वडोदरा (गुजरात) के एक कंज़्यूमर कोर्ट ने एक ग्राहक से पानी की बोतल के लिए ₹20 के बजाय ₹41 वसूलने को लेकर एक कैफे पर ₹7,000 का जुर्माना लगाया है। इसके अलावा कोर्ट ने कैफे को पानी की बोतल के लिए अधिक वसूले गए ₹21 पर शख्स को 9% की ब्याज दर से भुगतान करने का भी आदेश दिया है।
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