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क्या ₹12 लाख तक की आय पर मिलने वाली टैक्स छूट डेट फंड के मुनाफे पर भी होगी लागू?

short by Aakanksha / on Wednesday, 27 May, 2026
आयकर अधिनियम 1961 की धारा 50AA के अनुसार, 1 अप्रैल 2023 के बाद खरीदे गए डेट फंड का मुनाफा शॉर्ट-टर्म कैपिटल गेन माना जाता है और उस पर स्लैब रेट से टैक्स लगता है। ऐसे में नए टैक्स रिजीम में कुल आय ₹12 लाख तक होने पर 87A के तहत ₹60,000 तक की टैक्स छूट मिल सकती है।