क्यों संपत्ति बेचना चाह रहे लोगों के लिए काफी अहम बन गया है साल 2001?
बजट 2024-25 के तहत अब 2001 के बाद खरीदी गईं संपत्तियों पर इंडेक्सेशन लाभ लागू नहीं होगा। 2001 से पहले खरीदी गईं संपत्ति बेचने पर मुद्रास्फीति संबंधी इंडेक्सेशन लाभ के चलते कम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन (एलटीसीजी) टैक्स देना पड़ेगा जबकि 2001 में या बाद में खरीदी गईं संपत्ति बेचने पर इंडेक्सेशन लाभ नहीं मिलेगा और अधिक टैक्स देना पड़ेगा।
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