क्या दिवाली गिफ्ट और बोनस पर लगता है टैक्स?
नियोक्ता से मिलने वाले गिफ्ट/बोनस पर कर्मचारी के इनकम टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्स लगता है। दिवाली पर ₹5,000 तक के गिफ्ट टैक्स-फ्री हैं लेकिन कैश बोनस पर टैक्स लगता है। रिश्तेदारों से मिले गिफ्ट आमतौर पर टैक्स-फ्री होते हैं। वहीं, अन्य लोगों के ₹50,000 से अधिक के गिफ्ट पर 'इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज़' के तहत टैक्स लगता है।
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